Monday, February 1, 2021

स्वदेश और विदेश में जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्यकारी आदेश

Department of State United States of America

अनुवादअमेरिकी विदेश विभाग केसौजन्य से



व्हाइट हाउस
ब्रीफ़िंग रूम
राष्ट्रपतीय आदेश
जनवरी 27, 2021

अमेरिका और दुनिया के समक्ष गंभीर जलवायु संकट है। उस संकट के सबसे भयावह प्रभावों से बचने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के अवसर लाभ उठाने के लिए हमारे पास स्वदेश और विदेश में कार्रवाई करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। स्वदेश में कार्रवाई अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व के साथ-साथ चलना चाहिए, जिसका उद्देश्य वैश्विक कार्रवाई को काफी बढ़ाना है। साथ मिलकर, हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और वक़्त का सामना करना चाहिए।

संविधान द्वारा राष्ट्रपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार और अमेरिका के क़ानूनों के तहत निम्नांकित आदेश दिए जाते हैं:

भाग I जलवायु संकट को अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में रखना
खंड 101। नीति। जलवायु परिवर्तन – जो एक जलवायु संकट बन गया है – से निपटने के लिए अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सक्रियता पहले से कहीं अधिक आवश्यक और जरूरी हो गई है। वैज्ञानिक समुदाय ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए संकट का पैमाना और गति उससे अधिक है जितना कि पहले माना जा रहा था। दुनिया के पास जलवायु को एक ख़तरनाक, संभावित विनाशकारी, राह पर जाने से बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। जलवायु संकट से निपटने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़ी अल्पकालिक वैश्विक कटौती और सदी के मध्य या उससे पहले नेट-ज़ीरो वैश्विक उत्सर्जन, दोनों उपायों की आवश्यकता होगी।

यह मेरे प्रशासन की नीति है कि जलवायु को महत्व देना अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य तत्व होगा। अमेरिका अन्य देशों और साझेदारों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर काम करेगा, ताकि दुनिया को एक धारणीय जलवायु की राह पर रखा जा सके। अमेरिका स्वदेश में और विदेशों में, दोनों ही जगह, जलवायु परिवर्तन के पहले से ही प्रकट प्रभावों खिलाफ़ अनुकूलनीयता विकसित करने के लिए तुरंत क़दम उठाएगा और वर्तमान हैं और इस समय जारी प्रभावों के अनुरूप अपने प्रयासों को और तेज़ करेगा।

Sec. 102Purpose.  यह आदेश विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा योजना में जलवायु संकट को सबसे आगे रखने के लिए मेरे राष्ट्र प्रशासन के पहले से ही उठाए गए कार्यों को आगे बढ़ाता है और पुन: पुष्टि करता है, जिनमें पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने के लिए अमेरिका का स्वीकृति आवेदन दाखिल करना भी शामिल है। पेरिस समझौते के तीन व्यापक उद्देश्यों (सुरक्षित वैश्विक तापमान स्तर, बढ़ी हुई जलवायु अनुकूलता, तथा कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु अनुकूलनीयता विकास की राह के अनुरूप वित्तीय प्रवाह) को लागू करने – और आगे बढ़ाने – की प्रक्रिया में अमेरिका अपने नेतृत्व का उपयोग जलवायु चुनौती से निपटने के वास्ते वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को अहम रूप से बढ़ावा देने के लिए करेगा। इस संबंध में:

(ए) मैं जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने और संबंधित पक्षों के 26वें संयुक्तराष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप26) और उससे आगे के कार्यक्रमों में सकारात्मक योगदान देने के उद्देश्य से नेताओं के एक  आरंभिक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करूंगा।

(बी) अमेरिका नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन से शुरुआत करते हुए ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की  बैठक का फिर से आयोजन करेगा। उस फ़ोरम के सदस्यों के साथ-साथ अन्य साझेदारों के साथ आवश्यकतानुसार सहयोग करते हुए, अमेरिका ग्रीन रिकवरी प्रयासों, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन को आगे बढ़ाने की पहल, सेक्टर केंद्रित अकार्बनीकरण, और पेरिस समझौते के उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय प्रवाह के निर्धारण को आगे बढ़ाएगा, जिनमें कोयला संबंधी वित्तपोषण, प्रकृति आधारित समाधान, और जलवायु से संबंधित अन्य चुनौतियों के समाधान शामिल हैं।

(सी) मैंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को प्राथमिकता दिलाने और इस संबंध में मेरे प्रशासन द्वारा दिखाई जाने वाली प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक नए पद, जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत, का सृजन किया है।

(डी) यह स्वीकार करते हुए कि जलवायु परिवर्तन विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है, यह अमेरिका की प्राथमिकता होगी कि वह बढ़ी जलवायु महत्वाकांक्षा के लिए, तथा ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी7), ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (जी20) और स्वच्छ ऊर्जा, विमानन, शिपिंग, आर्कटिक, महासागर, सतत विकास, प्रवास और अन्य प्रासंगिक विषयों से जुड़े विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु संबंधी विचारों के एकीकरण के लिए दबाव बनाए। जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत और यथोचित अन्य को अंतरराष्ट्रीय बहु-हितधारक पहलक़दमियों सहित नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, मेरा प्रशासन अमेरिका की जलवायु कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों, इलाक़ों, जनजातियों, क्षेत्रों और अमेरिका के अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में काम करेगा।

(ई) अमेरिका पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान को संभव करने की प्रक्रिया को तत्काल शुरू करेगा। इस प्रक्रिया में संबंधित कार्यकारी विभागों और एजेंसियों (एजेंसियों) से प्राप्त विश्लेषण और इनपुट, साथ ही घरेलू हितधारकों के लिए उपयुक्त आउटरीच भी शामिल होंगे। अमेरिका का लक्ष्य नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन से पहलेअपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान को पेश करने का होगा।

(एफ़) अमेरिका महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती उपायों को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करने, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ़ क्षमता तैयार करने तथा जलवायु अनुकूल निवेशों की ओर और उच्च कार्बन वाले निवेशों से दूर वित्त प्रवाह बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय चैनलों और संस्थानों के रणनीतिक उपयोग के ज़रिए तुरंत एक जलवायु वित्त योजना का विकास भी शुरू कर देगा। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत के साथ समन्वय में, इस योजना को विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के प्रशासक, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम (डीएफ़सी) के सीईओ, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के सीईओ, अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी के निदेशक, प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक, तथा विदेशी सहायता और विकास वित्तपोषण प्रदान करने वाली अन्य एजेंसियों की भी, यथोचित, भागीदारी होगी। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री इस आदेश की तारीख के 90 दिनों के भीतर, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक और आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक के माध्यम से, राष्ट्रपति को योजना प्रस्तुत करेंगे।

(जी) वित्त मंत्री:

(i) जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन पर काम करेंगे;

(ii) एक रणनीति विकसित करेंगे कि कैसे पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुकूल और उसका समर्थन करने वाले फ़ाइनेंसिंग कार्यक्रमों, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों और ऋण राहत की पहलों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अमेरिका की आवाज़ और वोट का उपयोग किया जा सके; और
(iii) वैश्विक कार्बन सिंक के रूप में कार्यरत अमेज़न के वर्षावन और अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्री, यूएसएड के प्रशासक और डीएफ़सी के सीईओ के साथ मिलकर एक योजना विकसित करेंगे, जिसमें बाज़ार आधारित तंत्रों का इस्तेमाल भी शामिल है।

(एच) विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री आवश्यकतानुसार अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक, डीएफ़सी के सीईओ और अन्य एजेंसियों और साझेदार संस्थआओं के साथ मिलकर काम करते हुए उन उपायों की पहचान करेंगे, कि जिनके माध्यम से अमेरिका कार्बन-सघन जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय फ़ाइनेंसिंग को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही वे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक के परामर्श से सतत विकास और ग्रीन रिकवरी को आगे बढ़ाने हेतु भी काम करेंगे।

(आई) ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के सहयोग से, आवश्यकतानुसार, उन उपायों की पहचान करेंगे जिनके माध्यम से अमेरिका नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तेज़ कर सकता है, जोकि जलवायु संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

(जे) विदेश मंत्री, इस आदेश की तारीख के 60 दिनों के भीतर, हाइड्रोफ़्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत से संबंधित ओज़ोन परत को कमज़ोर करने वाले तत्वों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अनुमोदन हेतु सीनेट की सलाह और सहमति के लिए दस्तावेज़ तैयार करेगा।

खंड 103. विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में जलवायु को प्राथमिकता देना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जलवायु परिवर्तन संबंधी उपाय अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केंद्रीय हैं:

(ए) व्यापक अंतरराष्ट्रीय कार्यों में संलग्न एजेंसियां, जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत के साथ समन्वय में, इस आदेश की तारीख के 90 दिनों के भीतर, संबंधित क़ानूनों के अनुरूप, अपने अंतरराष्ट्रीय कार्यों में जलवायु परिवर्तन संबंंधी उपायों को शामिल करने के लिए रणनीतियां और कार्यान्वयन योजनाएं विकसित करेंगी, और  राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक के माध्यम से उन्हें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगी। इन रणनीतियों और योजनाओं में निम्नलिखित का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए:

(i) देश या क्षेत्र विशेष में एजेंसी की व्यापक रणनीतियों के लिए प्रासंगिक जलवायु प्रभाव;
(ii) विदेशों में उनके एजेंसी-प्रबंधित बुनियादी ढांचे (जैसे, दूतावास, सैन्य प्रतिष्ठान आदि) पर जलवायु प्रभाव, ऐसे बुनियादी ढांचों के मूल्यांकन के बारे में मौजूदा आवश्यकताओं के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना;
(iii) एजेंसी का इस तरह के प्रभावों के प्रबंधन या निर्माण संबंधी अपनी मुख्य योजनाओं में जोखिम उन्मूलन उपायों को शामिल करने का क्या कार्यक्रम है; तथा
(iv) एजेंसी के अंतरराष्ट्रीय कार्य, जिसमें साझेदारों के साथ किए जाने वाले काम शामिल हैं, जलवायु संकट को दूर करने में कैसे योगदान दे सकते हैं।

(बी) राष्ट्रीय खुफि़या निदेशक, इस आदेश की तारीख के 120 दिनों के भीतर, जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा प्रभावों पर एक राष्ट्रीय खुफि़या आकलन तैयार करेगा।

(सी) रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री के साथ समन्वय करते हुए, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के प्रशासक, पर्यावरण गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रशासक, राष्ट्रीय खुफ़िया निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के कार्यालय के निदेशक, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन के प्रशासक, और यथोचित अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के माध्यम से, इस आदेश की तारीख के 120 दिनों के भीतर, राष्ट्रपति को जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा निहितार्थों का एक विश्लेषण (क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस) प्रस्तुत करेंगे, जिसे मॉडलिंग, सिमुलेशन, युद्धाभ्यासों और अन्य विश्लेषणों में शामिल किया जा सके।

(डी) रक्षा मंत्री और संयुक्त चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति, रक्षा योजना निर्देश, अध्यक्ष के जोखिम आकलन और अन्य अन्य प्रासंगिक रणनीति, योजना और प्रोग्रामिंग दस्तावेज़ और प्रक्रियाएं विकसित करने में, इस खंड की उपधारा (सी) में वर्णित क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस से संबंधित किसी भी प्रासंगिक जानकारी समेत जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा निहितार्थों पर विचार करेंगे। जनवरी 2022 से, रक्षा मंत्री और संयुक्त चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ के अध्यक्ष, इन दस्तावेज़ों और प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा निहितार्थों को शामिल करने की दिशा में हुई प्रगति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से एक वार्षिक अपडेट प्रदान करेंगे।

(ई) आंतरिक सुरक्षा मंत्री प्रासंगिक रणनीति, योजना और प्रोग्रामिंग दस्तावेज़ और प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए आर्कटिक में, हमारी राष्ट्र की सीमाओं के क़रीब और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विचार करेंगे, जिसमें इस खंड की उपधारा (सी) में वर्णित क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस से संबंधित प्रासंगिक जानकारी भी शामिल होंगे। जनवरी 2022 से, आंतरिक सुरक्षा मंत्री इन दस्तावेज़ों और प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन के आंतरिक सुरक्षा निहितार्थों को शामिल करने की दिशा में हुई प्रगति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से एक वार्षिक अपडेट प्रदान करेंगे।

खंड 104. पुनर्बहाली। 21 सितंबर 2016 के राष्ट्रपतीय ज्ञापन (जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा) को एतद द्वारा बहाल किया जाता है।

भाग II – पर्यावरण संकट पर संपूर्ण सरकार के स्तर वाला दृष्टिकोण

खंड 201. नीति। आज जब हमारा राष्ट्र एक महामारी से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों से उबर रहा है, हम जलवायु संकट का भी सामना कर रहे हैं जो हमारे लोगों और समुदायों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तथा धरती पर रहने की हमारी क्षमता के लिए ख़तरा है। पहले से ही स्पष्ट इस संकट के बावजूद, इसके समाधान से फ़ायदे जुड़े हैं – एक आधुनिक और स्थाई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियां सृजित करने के अवसर, एक पक्षपातरहित, स्वच्छ ऊर्जा भविष्य प्रदान करना, और अमेरिका को अधिकतम 2050 तक अर्थव्यवस्थाव्यापी नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की राह पर लाना।

हमें विज्ञान पर भरोसा करना होगा – और क़दम उठाने होंगे। हमें स्वच्छ वायु और जल संरक्षण संबंधी प्रयासों को मज़बूत करना होगा। हमें प्रदूषण फैलाने वालों को उनके कार्यों के लिए ज़िम्मेदार ठहराना होगा। हमें पूरे अमेरिका में समुदायों को पर्यावरण न्याय प्रदान करना होगा। संघीय सरकार को इस ख़तरे के विरुद्ध हमारे राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए ज़रूरी रचनात्मकता, साहसिकता और पूंजी का प्रबंधन करते हुए, हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में जलवायु प्रदूषण और जलवायु-संबंधी जोखिमों के मूल्यांकन, प्रकटीकरण और अल्पीकरण पर ज़ोर देना होगा। साथ ही, हमें संघीय सरकार की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए साहसिक, प्रगतिशील उपायों के ज़रिए जलवायु संकट का सामना करना चाहिए, जिसमें हमारे राष्ट्र के हर कोने, सरकार के हर स्तर और हमारी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के प्रयास सम्मिलित हों।

जलवायु परिवर्तन के मुक़ाबले के लिए संपूर्ण सरकार के स्तर पर क़दम उठाते हुए सरकारी एजेंसियों की पूरी क्षमता को संगठित करना और तैनात करना मेरे प्रशासन की नीति है, जिसके तहत अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में जलवायु प्रदूषण को कम करने वाले दृष्टिकोण का कार्यान्वयन होगा; जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन बढ़ेगा; सार्वजनिक स्वास्थ्य का संरक्षण होगा; हमारी भूमि, जल और जैव विविधता का संरक्षण होगा; पर्यावरण न्याय सुनिश्चित होगा; और अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों और आर्थिक विकास को, विशेष रूप से नवाचार, व्यावसायीकरण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से, बढ़ावा मिलेगा। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, संघीय सरकार को प्रांतीय, स्थानीय और जनजातीय सरकारों सहित हितधारकों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नियोजन से लेकर कार्यान्वयन तक एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होगी।

खंड 202. घरेलू जलवायु नीति पर व्हाइट हाउस कार्यालय। एतद द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के भीतर घरेलू जलवायु नीति पर व्हाइट हाउस का कार्यालय (जलवायु नीति कार्यालय) स्थापित किया गया है, जो घरेलू जलवायु-नीति के मुद्दों के संबंध में नीति-निर्माण प्रक्रिया का समन्वय करेगा; राष्ट्रपति को घरेलू जलवायु-नीति सलाह का समन्वय करेगा; ये सुनिश्चित करेगा कि घरेलू जलवायु-नीति के निर्णय और कार्यक्रम राष्ट्रपति के घोषित लक्ष्यों के अनुरूप हैं और उन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है; और राष्ट्रपति के घरेलू जलवायु-नीति एजेंडा के कार्यान्वयन की निगरानी करना। जलवायु नीति कार्यालय के अपने कर्मचारी होंगे जो राष्ट्रपति के सहायक और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार (राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार) के अधीन होंगे और इनमें राष्ट्रपति के उपसहायक और राष्ट्रीय जलवायु उपसलाहकार शामिल होंगे। जलवायु नीति कार्यालय के पास इस आदेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए, बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप, आवश्यक कर्मचारी होंगे और अन्य सुविधाएं होंगी, और वे स्थाई या तदर्थ समितियों या अंतर-एजेंसी समूहों के साथ काम कर सकेंगे। सभी एजेंसियां ​​जलवायु नीति कार्यालय के साथ सहयोग करेंगी और उसके यथोचित और विधिसम्मत आग्रह पर, उसके साथ सूचनाएं साझा करेंगी तथा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी।

खंड 203. राष्ट्रीय जलवायु कार्य बल। एतद द्वारा राष्ट्रीय जलवायु कार्य बल (टास्क फ़ोर्स) की स्थापना की गई है। कार्य बल की अध्यक्षता राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार द्वारा की जाएगी।

(ए) सदस्यता। कार्य बल में निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य शामिल होंगे:

(i) वित्त मंत्री;
(ii) रक्षा मंत्री;
(iii) अटॉर्नी जनरल;
(iv) आंतरिक संसाधन मंत्री;
(v) कृषि मंत्री;
(vi) वाणिज्य मंत्री;
(vii) श्रम मंत्री;
(viii) स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री;
(ix) आवास एवं शहरी विकास मंत्री;
(x) परिवहन मंत्री;
(xi) ऊर्जा मंत्री;
(xii) आंतरिक सुरक्षा मंत्री;
(xiii) सामान्य सेवाओं का प्रशासक;
(xiv) पर्यावरण गुणवत्ता परिषद का अध्यक्ष;
(xv) पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का प्रशासक;
(xvi) प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का निदेशक;
(xvii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय का निदेशक;
(xviii) घरेलू नीति के लिए राष्ट्रपति का सहायक;
(xix) राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति का सहायक;
(xx) आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद निरोध के लिए राष्ट्रपति का सहायक; तथा
(xxi) आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति का सहायक।

(बी) मिशन और कार्य। टास्क फोर्स जलवायु संकट से निपटने के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण हेतु संगठन और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। यह कार्य बल जलवायु प्रदूषण में कमी करने; जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध क्षमताओं को बढ़ाने; सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा; हमारी भूमि, जल, महासागर और जैव विविधता का संरक्षण करने; पर्यावरण न्याय प्रदान करने; और अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों और आर्थिक विकास में वृद्धि से संबॆधित प्रमुख संघीय कार्यों की योजना और कार्यान्वयन में मदद करेगा। आवश्यकता और उपयुक्तता के अनुसार, कार्य बल के सदस्य प्रांतीय, स्थानीय, जनजातीय और क्षेत्रीय सरकारों; कार्यकर्ताओं और समुदायों; और हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ इन मामलों पर सहयोग करेंगे।

(सी) प्राथमिकता वाले कार्य। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, टास्क फोर्स के सदस्य अपनी नीतियों के निर्माण और बजट प्रक्रियाओं में, अपने अनुबंधों और ख़रीद में, तथा प्रांतीय, स्थानीय, जनजातीय और क्षेत्रीय सरकारों; कार्यकर्ताओं और समुदायों; और हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ अपने कार्यों के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को प्राथमिकता देंगे।

संघीय सरकार के क्रय शक्ति का उपयोग तथा वास्तविक संपत्ति और संपत्ति प्रबंधन

खंड 204. नीति। जलवायु संकट से निपटने के लिए राष्ट्र के प्रयासों का अपना उदाहरण प्रस्तुत करते नेतृत्व करना मेरे प्रशासन की नीति है – ख़ास कर संघीय क्रय एवं अचल संपत्ति, सार्वजनिक भूमि एवं जल, और वित्तीय कार्यक्रमों के प्रबंधन को सशक्त जलवायु पहलक़दमियों के लिए व्यवस्थित करके। उत्पादों की मांग संबंधी तात्कालिक, स्पष्ट और स्थिर स्रोत उपलब्ध करा कर, पारदर्शिता और डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कर, और बाज़ार के लिए मज़बूत मानक तय कर, मेरा प्रशासन घरेलू स्वच्छ ऊर्जा, भवन, वाहन तथा अन्य आवश्यक उत्पादों और सामग्रियों संबंधी अमेरिकी औद्योगिक क्षमता को मज़बूत करने की दिशा में निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करेगा।

खंड 205. संघीय स्वच्छ बिजली और वाहन ख़रीद रणनीति।

(ए) पर्यावरणीय गुणवत्ता काउंसिल के अध्यक्ष, सामान्य सेवाओं के प्रशासक, तथा प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक, वाणिज्य मंत्री, श्रम मंत्री, ऊर्जा मंत्री, तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों के समन्वय से, इस आदेश के खंड 203 में स्थापित कार्य बल के माध्यम से राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार की सहायता करेंगे, ताकि संघीय सरकार के धारणीयता प्रयासों को मज़बूत करके अच्छी नौकरियां पैदा करने और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की जा सके।

(बी) इस योजना का लक्ष्य, यथोचित और संबंधित क़ानूनों के अनुरूप, निम्नांकित को प्राप्त करने या समर्थन के लिए हर उपलब्ध क्रय प्राधिकारों के इस्तेमाल का होगा:

(i) 2035 तक कार्बन प्रदूषण मुक्त बिजली क्षेत्र ; तथा
(ii) अमेरिकी डाक सेवा समेत संघीय, प्रांतीय, स्थानीय और जनजातीय सरकारों के बेड़े के लिए स्वच्छ और शून्य उत्सर्जन वाले वाहन।

(ग) यदि आवश्यक हुआ तो योजना इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त क़ानून की सिफ़ारिश करेगी।

(घ) इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी होगा कि अमेरिका उन नए वाहनों के निर्माण में संगठित क्षेत्र की नौकरियों के सृजन के साथ ही स्वच्छ और शून्य-उत्सर्जन वाले बेड़े के संचालन और प्रबंधन के लिए अनिवार्य संगठित क्षेत्र की नौकरियां बरकरार रहे। यह योजना इस आदेश की तारीख के 90 दिनों के भीतर कार्य बल को प्रस्तुत की जाएगी।

खंड 206. खरीद मानक। "भविष्य सुनिश्चित करना यानि संपूर्ण अमेरिका में पूरी तरह अमेरिकी कामगारों द्वारा निर्माण" शीर्षक 25 जनवरी, 2021 के कार्यकारी आदेश के अनुरूप एजेंसियां स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा की ख़रीद संबंधी निर्णयों में मेड इन अमेरिका क़ानूनों की शर्तों का पालन करेंगी। एजेंसियां लागू क़ानूनों के अनुरूप, डेविस-बेकन अधिनियम और प्रचलित वेतन-भत्ता प्रावधानों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन करेंगी। श्रम मंत्री प्रचलित वेतन प्रावधानों को अद्यतन करने के लिए कदम उठाएंगे। पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष कम कार्बन उत्सर्जन और संघीय धारणीयता पर आपूर्तिकर्ताओं का अधिक ध्यान दिलाने के लिए नियामक संशोधनों को विकसित करने में संघीय अधिग्रहण नियामक परिषद की सहायता हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक क़दमों और मार्गदर्शन पर विचार करेंगे।

खंड 207. सार्वजनिक भूमि पर और अपतटीय जल में नवीकरणीय ऊर्जा। आंतरिक संसाधन मंत्री सार्वजनिक भूमि पर और अपतटीय जल में अध्ययन और अनुमति देने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगे, ताकि कार्य बल 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा का उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य के साथ उस भूमि पर और जल में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने हेतु,  संबंधित क़ानूनों के अनुरूप, क़दमों की पहचान कर सके,  हमारी भूमि, जल, और जैव विविधता के लिए मज़बूत सुरक्षा सुनिश्चित करने और अच्छी नौकरियां पैदा करते हुए। इस समीक्षा का प्रक्रिया में, आंतरिक संसाधन मंत्री, संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों के साथ परामर्श करेगा, जिसमें रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रीय समुद्रीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के प्रशासक के माध्यम से, ऊर्जा मंत्री, पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष, प्रांतीय और जनजातीय प्राधिकरण, परियोजनाओं के डेवलपर और अन्य इच्छुक पक्ष शामिल होंगे। आंतरिक संसाधन मंत्री जनजातीय भूमि पर नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के विकास और प्रबंधन के बारे में जनजातीय अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे।

खंड 208. सार्वजनिक भूमि पर एवं अपतटीय जल में तेल और प्राकृतिक गैस का विकास। सार्वजनिक भूमि पर और अपतटीय जल के संबंध में आंतरिक संसाधन मंत्री की व्यापक ज़िम्मेदारियों के तहत एक व्यापक समीक्षा और संघीय तेल और गैस उत्पादन की अनुमति और पट्टे संबंधी प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार का कार्य पूरा होने तक, जिनमें सार्वजनिक भूमि पर या अपतटीय जल में तेल और गैस संबंधी गतिविधियों से जुड़े संभावित जलवायु और अन्य प्रभावों शामिल हैं, संबंधित क़ानून का अनुपालन करते हुए, आंतरिक संसाधन मंत्री सार्वजनिक भूमि पर या अपतटीय जल में तेल और गैस उत्पादन की संघीय अनुमति नहीं देगा। आंतरिक संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन और ऊर्जा मंत्री के परामर्श से इस समीक्षा को पूरा करेगा। इस विश्लेषण का संचालन करने के लिए, और मौजूदा क़ानूनों के तहत, आंतरिक संसाधन मंत्री इस पर विचार करेगा कि संबंधित जलवायु लागत की भरपाई के लिए क्या सार्वजनिक भूमि और अपतटीय जल से निकाले गए कोयले, तेल और गैस संसाधनों से संबंधित रॉयल्टी को समायोजित किया जाए या अन्य उचित कार्रवाई की जाए।

खंड 209. जीवाश्म ईंधन सब्सिडी। एजेंसियों के प्रमुख प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार के लिए अपनी संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की पहचान करेंगे, और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाएंगे, मौजूदा क़ानूनों के अनुरूप, कि संघीय वित्तपोषण सीधे जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी में नहीं लगे। प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक, एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार के साथ समन्वय से वित्तीय वर्ष 2022 और उसके बाद के बजटीय प्रावधानों से जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने के लिए क़दम उठाएंगे।

खंड 210. वित्तीय प्रबंधन में स्वच्छ ऊर्जा। एजेंसियों के प्रमुख प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार के समन्वय में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे से संबंधित नवाचार, व्यावसायीकरण और कार्यान्वयन के लिए संघीय फ़ंडिंग के अवसरों की पहचान करेंगे, और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे, मौजूदा क़ानूनों के अनुरूप, कि संघीय फ़ंडिंग का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे से संबंधित नवाचार, व्यावसायीकरण और कार्यान्वयन के लिए किया जाता हो। प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार के समन्वय में, वित्त वर्ष 2022 और उसके बाद राष्ट्रपति के बजट अनुरोधों में इस तरह के निवेश को प्राथमिकता देने के लिए क़दम उठाएंगे।

खंड 211. अनुकूलन में सुधार और सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए जलवायु कार्रवाई योजना तथा डेटा और सूचना उत्पाद।

(ए) प्रत्येक एजेंसी का प्रमुख इस आदेश की तारीख के 120 दिनों के भीतर कार्य बल और फे़डरल चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर को एक कार्य योजना का मसौदा प्रस्तुत करेगा, जिसमें एजेंसी अपने कार्यालयों और कार्यों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए अपनाए जा सकने वाले क़दमों की जानकारी होगी। कार्य योजनाओं में अन्य बातों के साथ, एजेंसी के जलवायु जोखिमों का, और क्रय शक्ति के इस्तेमाल से अमेरिका सरकार के प्रतिष्ठानों, इमारतों और केंद्रों में ऊर्जा और जल दक्षता बढ़ाने और उनकी जलवायु सक्षमता सुनिश्चित करने के बारे में एजेंसी की योजना का विवरण होना चाहिए। एजेंसियां ​​नवाचार बढ़ाने के लिए संघीय सरकार की क्रय शक्ति का उपयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार करेंगी, और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के विरुद्ध संघीय सरकार की सुदृढ़ता को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इस तरह के व्यवधान राष्ट्र के विनिर्माण क्षेत्र को, साथ ही महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं तक उपभोक्ता की पहुंच को जोखिम में डालते हैं। एजेंसियां, मौजूदा क़ानूनों के अनुरूप, ​​अपनी कार्ययोजना को सार्वजनिक करेंगी, और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगी।

(बी) किसी एजेंसी द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर, फ़ेडरल चीफ़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक के समन्वय में, खंड 204 में उल्लिखित नीति और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय द्वारा तय प्राथमिकताओं के साथ इसके सामंजस्य का आकलन करने के लिए योजना की समीक्षा करेगा।

(सी) प्रारंभिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के बाद, प्रत्येक एजेंसी का प्रमुख कार्यबल और फ़ेडरल चीफ़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर को कार्यान्वयन प्रयासों की स्थिति पर प्रतिवर्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एजेंसियां, मौजूदा क़ानूनों के अनुरूप, अपनी कार्ययोजना को सार्वजनिक करेंगी, और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगी। एजेंसियों के प्रमुख अपनी एजेंसी के चीफ़ सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर को इस आदेश के एजेंसी के भीतर कार्यान्वयन, मौजूदा क़ानूनों के अनुरूप, से संबंधित कर्तव्यों के निर्वाह के निर्देश देंगे।

(डी) एजेंसियों तथा प्रांतीय, स्थानीय, जनजातीय और क्षेत्रीय सरकारों, समुदायों, और व्यवसायों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध तैयारियों और परिवर्तनों मदद करने के लिए  राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के प्रशासक के माध्यम से वाणिज्य मंत्री, संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रशासक के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा मंत्री, और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के साथ यथोचित समन्वय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक, कार्य बल को जलवायु पूर्वानुमान क्षमताओं और जनता के लिए सूचना उत्पादों के विस्तार और सुधार के उपायों से संबंधित रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा, आंतरिक संसाधन मंत्री और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के उप निदेशक, संघीय भौगोलिक डेटा समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अपने दायित्वों के तहत समेकित संघीय भौगोलिक मैपिंग सेवा के संभावित विकास आकलन करेंगे और कार्य बल को इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपेंगे। ये सेवा जलवायु-संबंधी जानकारी की जनसुलभता सुनिश्चित कर सकती है जिससे जलवायु संबंधी नियोजन और सुदृढ़िकरण गतिविधियों में संघीय, प्रांतीय, स्थानीय और जनजातीय सरकारों की मदद हो सकेगी।

टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए कामगारों को सशक्त बनाते हुए हमारे बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

खंड 212 नीति। इस राष्ट्र को एक नई अमेरिकी आधारभूत संरचना और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए लाखों निर्माण, विनिर्माण, इंजीनियरिंग और कुशल-व्यवसायी श्रमिकों की आवश्यकता है। ये नौकरियां युवा लोगों के लिए और नए व्यवसायों में अवसर तलाश रहे अधिक उम्र के कामगारों के लिए और सभी पृष्ठभूमि और समुदाय के लोगों के लिए अवसर पैदा करेंगी। इस तरह की नौकरियां उन समुदायों के लिए अवसर लेकर आएंगी जो बहुत बार पीछे छूट जाते हैं – ऐसे स्थान जहां आर्थिक बदलावों के परिणामस्वरूप मुश्किलें पैदा हुईं और वे स्थान जो प्रदूषण बने रहने के कारण सर्वाधिक परेशानी उठाते रहे हैं, जिनमें निम्न-आय वाले ग्रामीण और शहरी समुदाय, अश्वेत समुदाय और जनजातीय समुदाय शामिल हैं।

खंड 213 टिकाऊ बुनियादी ढांचा। (ए) पर्यावरणीय गुणवत्ता काउंसिल के अध्यक्ष और प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक, मौजूदा कानून के अनुरूप, यह सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाएंगे कि संघीय अवसंरचना निवेश जलवायु प्रदूषण को कम करे, और यह सुनिश्चित करे कि संघीय अनुमति निर्णय, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विचार करके हो।

इसके अलावा, वे समीक्षा करेंगे और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार को रिपोर्ट देंगे, प्रक्रिया का हवाला और अनुमति देते हुए, जिसमें संघीय अनुमति सुधार संचालन परिषद के तत्वावधान में जारी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, और उन क़दमों की पहचान की जाएगी जिन्हें अपना कर, मौजूदा कानूनों के अनुरूप, पर्यावरणीय रूप से स्थिर तरीके से स्वच्छ ऊर्जा और ट्रांसमिशन परियोजनाओं को शीघ्र लागू किया जा सके।

(बी) आधारभूत संरचना की समीक्षा करने वाले एजेंसी प्रमुख, यथोचित, उन प्रांतीय, स्थानीय और जनजातीय अधिकारियों के साथ प्रारंभिक चरण से परामर्श करेंगे, जो प्रस्तावित परियोजनाओं की जटिलताओं को देखते हुए निर्णय लेने के लिए कुशल समयरेखा विकसित करने के लिए प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अनुमति देने या उन्हें अधिकृत करने में शामिल हैं।

संरक्षण, कृषि और पुनर्वानिकीकरण को बढावा देकर कामगारों का सशक्तिकरण

खंड 214 नीति। अमेरिकियों की एक नई पीढ़ी को सार्वजनिक भूमि और जल संरक्षण के कार्य में लगाना मेरे प्रशासन की नीति है। संघीय सरकार को अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, पुनर्वानिकीकरण को बढाना चाहिए, पुनरोद्धार की सुलभता में सुधार करना चाहिए, और जंगल की आग और तूफ़ानों को लेकर प्रतिरोध क्षमता बढानी चाहिए, अमेरिकियों के लिये संगठित क्षेत्र की नौकरियों के सृजन के साथ ही, उन व्यवसायों में जहां महिलाओं  और अश्वेत वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है, अवसर पैदा किए जाने चाहिए। अमेरिका के किसान, पशुपालक और वन भूस्वामी, जलवायु संकट से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, मिट्टी, घास, पेड़ों और अन्य वनस्पतियों में कार्बन का पृथक्करण करके और नवीकरणीय जैव-उत्पादों और ईंधन का इस्तेमाल करके। तटीय समुदायों की जलवायु परिवर्तन को कम करने और तटीय क्षेत्रों, जैसे आर्द्रभूमि, समुद्री घास, मूंगे और सीप की चट्टानें, और मैन्ग्रोव, और केल्प के जंगलों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को मज़बूत बनाने में एक आवश्यक भूमिका है। साथ ही कमज़ोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण, और जैव विविधता और मत्स्य पालन का भी वे समर्थन करते हैं।

खंड 215 नागरिक पर्यावरण कोर। इस आदेश के खंड 214 में निर्धारित नीति के अनुसार, आंतरिक संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों के सहयोग से, नागरिक पर्यावरण कोर उपक्रम बनाने के लिए इस आदेश की तिथि के 90 दिनों के भीतर, मौजूदा विनियोजन के अंतर्गत, संरक्षण और सुदृढ़िकरण कामगारों की अगली पीढ़ी को जुटाने और प्रशिक्षण के अवसर सुलभ कराने और अच्छी नौकरियों के सृजन को अधिकतम करने के लिए कार्य बल के समक्ष एक रणनीति प्रस्तुत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक भूमि और जल का संरक्षण, पुनर्स्थापन, समुदाय में दृढ़ता लाना, पुनर्वानिकीकरण को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र में कार्बन पृथक्करण में वृद्धि, जैव विविधता की रक्षा करना, पुनरोद्धार के साधनों की सुलभता में सुधार करना और बदलती जलवायु से निपटना है।

खंड 216. हमारे राष्ट्र की भूमि और जल का संरक्षण।

(ए) कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, पर्यावरण गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों के परामर्श से, आंतरिक संसाधऩ मंत्री, इस आदेश की तारीख़ के 90 दिनों के भीतर कार्य बल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 2030 तक हमारी भूमि और पानी के कम से कम 30 प्रतिशत के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन क़दमों की सिफारिश होगी जोकि अमेरिका को प्रांतीय, स्थानीय, जनजातीय, और क्षेत्रीय सरकारों, कृषि और वन भूमि के मालिकों, मछुआरों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर उठाने चाहिए।

(i) आंतरिक संसाधऩ मंत्री, कृषि मंत्री, राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के प्रशासक के माध्यम से वाणिज्य मंत्री, पर्यावरण गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष 2030 तक हमारी भूमि और पानी के कम से कम 30 प्रतिशत के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यापक भागीदारी के लिए ज़रूरी रणनीतियों की पहचान हेतु प्रांतीय, स्थानीय, जनजातीय, और क्षेत्रीय सरकारों, कृषि और वन भूमि के मालिकों, मछुआरों और अन्य प्रमुख हितधारकों की यथोचित राय लेंगे।

(ii) यह रिपोर्ट ये निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देशों का प्रस्ताव करेगी कि भूमि और पानी संरक्षण के योग्य हैं या नहीं, और यह 30 प्रतिशत लक्ष्य की ओर प्रगति को मापने के लिए एक तंत्र भी स्थापित करेगी। आंतरिक संसाधन मंत्री प्रगति की निगरानी के बारे में बाद में टास्क फोर्स को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(बी) कृषि मंत्री:

(i) इस आदेश की तारीख़ के पहले 60 दिनों में जनजातियों, किसानों, पशुपालकों, वन मालिकों, संरक्षण समूहों, अग्निशामकों, और अन्य हितधारकों की राय एकत्र करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे कि कैसे कृषि मंत्रालय के कार्यक्रमों, फ़ंडिंग और फ़ाइनेंसिंग क्षमताओं और अन्य प्राधिकारों का बेहतर उपयोग किया जाए, तथा कैसे जलवायु-स्मार्ट कृषि और वानिकी प्रथाओं के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित किया जाए, कि जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़े दावानल का जोखिम कम हो, जो मापन एवं सत्यापन योग्य अतिरिक्त कार्बन कटौती संभव करे, धारणीय जैव उत्पादों और ईंधन उपलब्ध कराए; तथा

(ii) इस आदेश की तारीख़ के 90 दिनों के भीतर कार्य बल को कृषि और वानिकी जलवायु रणनीति पर सिफ़ारिशों वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ग) राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के प्रशासक के माध्यम से, वाणिज्य मंत्री इस आदेश की तारीख़ के 60 दिनों के भीतर मछुआरों, क्षेत्रीय महासागर परिषदों, मत्स्य प्रबंधन परिषदों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों की राय एकत्र करने के लिए  प्रयास शुरू करेंगे कि कैसे मत्स्य पालन और संरक्षित संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, और इसमें प्रबंधन और संरक्षण उपायों में परिवर्तन, तथा वैज्ञानिक, निगरानी और सहकारी अनुसंधान  प्रक्रिया में सुधार के विषय शामिल होंगे।

ऊर्जा समुदायों को आगे बढ़ाकर कामगारों का सशक्तिकरण

खंड 217. नीति। हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार और अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों का सृजन तथा ग्रामीण समुदायों सहित सर्वाधिक प्रभावित समुदायों की महिलाओं और अश्वेत लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा करना, जबकि मीथेन उत्सर्जन, तेल और खारा पानी के रिसाव और हज़ारों पूर्व खदानों और तेल कुओं से होने वाले अन्य पर्यावरणीय नुक़सानों को कम करना मेरे प्रशासन की नीति है। खदानों और बिजली संयंत्रों के कर्मचारियों ने औद्योगिक क्रांति और उसके बाद होने वाली आर्थिक वृद्धि को संभव बनाया था, जोकि अमेरिका के विकास के लिए आवश्यक था। अब जबकि राष्ट्र एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदल रहा है, इन समुदायों के आर्थिक पुनरोद्धार और इनमें निवेश को बढ़ावा देने, श्रमिक संघ में शामिल होने का विकल्प देने वाली अच्छी नौकरियों का सृजन सुनिश्चित करने, और श्रमिकों द्वारा अर्जित फ़ायदों को सुरक्षित करने के लिए संघीय नेतृत्व आवश्यक है।

इस तरह के काम में ऐसी परियोजनाएं शामिल होनी चाहिए जो मौजूदा और परित्यक्त बुनियादी ढांचों से विषाक्त पदार्थों और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती हों और जो पर्यावरणीय क्षति को रोकती हों जोकि समुदायों को परेशान करती हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा करती हैं। तेल और गैस के कुओं में लीक को बंद करने और परित्यक्त खदानों की भूमि को फिर से उपयोग लायक़ बनाकर कोयला, तेल और गैस उत्पादन से जुड़े समुदायों के लिए अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों का सृजन हो सकता है, साथ ही इससे प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्बहाल करने, पुनर्निर्माण वाली अर्थव्यवस्थाओं नई ऊर्जा फूंकने, और मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने का काम भी होगा। इसके अलावा, इस तरह की परियोजनाओं में, इन समुदायों की निष्क्रिय संपत्तियों, जैसे ब्राउनफील्ड, को आर्थिक विकास के नए केंद्रों के रूप में उपयोगी बनाने के प्रयासों को भी शामिल करना चाहिए। इसलिए संघीय एजेंसियों को कोयला, तेल और गैस, और बिजली संयंत्रों से संबद्ध रहे समुदायों की सहायता के लिए निवेश और अन्य प्रयासों का समन्वय करना चाहिए, और तेल और गैस सेक्टर में मीथेन उत्सर्जन में शीघ्र पर्याप्त कमी लानी चाहिए।

खंड 218. कोयला और बिजली संयंत्र समुदायों पर अंतरएजेंसी कार्यकारी समूह और आर्थिक पुनरोद्धार। एतद द्वारा कोयला और बिजली संयंत्र समुदायों और आर्थिक पुनरोद्धार के लिए एक  (अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह) पर एक अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार और आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह के सह-अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।

(ए) सदस्यता। अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह में निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य शामिल होंगे:

(i) वित्त मंत्री;
(ii) आंतरिक संसाधन मंत्री;
(iii) कृषि मंत्री;
(iv) वाणिज्य मंत्री;
(v) श्रम मंत्री;
(vi) स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री;
(vii) परिवहन मंत्री;
(viii) ऊर्जा मंत्री;
(ix) शिक्षा मंत्री;
(x) पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का प्रशासक;
(xi) प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का निदेशक;
(xii) घरेलू नीति के लिए राष्ट्रपति का सहायक और घरेलू नीति परिषद का निदेशक; तथा
(xiii) एपलेचियन क्षेत्रीय आयोग के संघीय सह-अध्यक्ष।

(बी) मिशन और कार्य।

(i) अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह कोयला, तेल और गैस और बिजली संयंत्र समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए संघीय संसाधनों की पहचान और वितरण का समन्वय; इस आदेश के खंड 217 में निर्धारित तथा आर्थिक और सामाजिक रिकवरी की नीति के कार्यान्वयन के लिए रणनीति का विकास; कोयला और बिजली संयंत्र श्रमिकों के लिए लाभ और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों का आकलन; और पुनरोद्धार प्रयासों की प्रगति पर राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार और आर्थिक नीति पर राष्ट्रपति के सहायक को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करेगा।
(ii) इस प्रयास के तहत, इस आदेश की तारीख के 60 दिनों के भीतर, अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें, मौजूदा क़ानूनों के अनुरूप, अनुदान के लिए प्राथमिकता, संघीय ऋण कार्यक्रम, वित्तपोषण, ख़रीद की तमाम प्रक्रियाओं या  कोयला और बिजली संयंत्र समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं के समर्थन और पुनरोद्धार के लिए अन्य मौजूदा कार्यक्रमों के विवरण और अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह के लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई के लिए सिफारिशें होंगी।

(सी) परामर्श। इस आदेश में निर्धारित उद्देश्यों और संबंधित क़ानूनों के अनुसार, अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह प्रांतीय, स्थानीय और जनजातीय अधिकारियों; यूनियनों; पर्यावरण न्याय संगठनों; सामुदायिक समूहों; और अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह के मिशन पर राय रखने वाले अन्य व्यक्तियों, जिनकी यह पहचान करता है, की राय आमंत्रित करेगा।

(डी) प्रशासन। अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह को ऊर्जा विभाग के तहत रखा जाएगा। संबंधित अध्यक्ष अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह की नियमित बैठकें आयोजित करेंगे, इनका एजेंडा निर्धारित करेंगे और इनके कार्यों को निर्देशित करेंगे। ऊर्जा मंत्री, अध्यक्षों के परामर्श से, अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह के एक कार्यकारी निदेशक को नामित करेगा, जो अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह के कार्यों का समन्वय करेगा और अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह को सौंपे गए किसी भी कार्मिक दल का प्रमुख होगा।

(ई) अधिकारी। अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस खंड के उपखंड (ए) में सूचीबद्ध प्रत्येक एजेंसी के प्रमुख को एजेंसी के भीतर एक नामित अधिकारी को नियुक्त करना होगा, जो अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह में एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत होगा और एजेंसी के प्रमुख के विवेकानुसार एजेंसी के भीतर इस आदेश को लागू कराने जैसे अन्य संबंधित कर्तव्यों का पालन करेगा।

पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करना और आर्थिक अवसर बढ़ाना

खंड 219. नीति। एक पक्षपातरहित आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अमेरिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरणीय और आर्थिक न्याय हमारे शासन के महत्वपूर्ण सूत्र हों। इसका मतलब है एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में निवेश और निर्माण जो अच्छी पगार वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियों का सृजन करती है, जो वंचित समुदायों को – ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और अत्यधिक परेशान – स्वस्थ और संपन्न समुदायों में बदलेगी, और ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयार करने के दौरान जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने हेतु मज़बूत प्रयास करना।  एजेंसियां ​​वंचित समुदायों पर स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु से संबंधित बहुत ही अधिक और प्रतिकूल प्रभावों और अन्य संचयी प्रभावों, तथा उनसे संबद्ध आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यक्रमों, नीतियों और गतिविधियों को विकसित करके पर्यावरणीय न्याय हासिल करने को अपने मिशन का हिस्सा बनाएगी। इसलिए पर्यावरणीय न्याय को सुरक्षित करना और उन वंचित समुदायों के लिए आर्थिक अवसर को बढ़ावा देना मेरे प्रशासन की नीति है, जोकि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े हैं तथा प्रदूषण, और आवास, परिवहन, जल और अपशिष्ट जल और स्वास्थ्य सुविधा संबंधी बुनियादी ढांचों में अपर्याप्त निवेश से पीड़ित हैं।

खंड 220. व्हाइट हाउस पर्यावरणीय न्याय अंतरएजेंसी परिषद।

(ए) 11 फरवरी 1994 के कार्यकारी आदेश 12898 की धारा 1-102 (अल्पसंख्यक आबादी और कम आय वाली आबादी में पर्यावरण संबंधी न्याय सुनिश्चित करने के लिए संघीय कार्य), को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

"(ए) एतद द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय के भीतर व्हाइट हाउस पर्यावरणीय न्याय अंतर-एजेंसी परिषद (अंतर-परिषद) का गठन। पर्यावरण गुणवत्ता परिषद का अध्यक्ष अंतर-परिषद परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

"(बी) सदस्यता। अंतर-एजेंसी परिषद निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों से मिलकर बनेगी:

(i) रक्षा मंत्री;
(ii) अटॉर्नी जनरल;
(iii) आंतरिक संसाधन मंत्री;
(iv) कृषि मंत्री;
(v) वाणिज्य मंत्री;
(vi) श्रम मंत्री;
(vii) स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री;
(viii) आवास एवं शहरी विकास मंत्री;
(ix) परिवहन मंत्री;
(x) ऊर्जा मंत्री;
(xi) आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष;
(xii) पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का प्रशासक;
(xiii) प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का निदेशक;
(xiv) संघीय अनुमति सुधार संचालन परिषद का कार्यकारी निदेशक;
(xv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के कार्यालय का निदेशक;
(xvi) राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार;
(xvii) घरेलू नीति के लिए राष्ट्रपति का सहायक; तथा
(xviii) आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति का सहायक।

खंड 221. व्हाइट हाउस पर्यावरणीय न्याय सलाहकार परिषद। पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी, व्हाइट हाउस पर्यावरणीय न्याय सलाहकार परिषद (सलाहकार परिषद) के भीतर एतद द्वारा स्थापित किया जाता है, जो अंतर-एजेंसी परिषद और पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष को सलाह देगा।

(ए) सदस्यता। सदस्यों को राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाएगा, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से लिया जाएगा, और इसमें पर्यावरणीय न्याय, जलवायु परिवर्तन, आपदा तैयारी, नस्लीय असमानता, या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किसी अन्य क्षेत्र के बारे में जानकारी या अनुभव वाले लोग शामिल हो सकते हैं, जो सलाहकार परिषद के लिए मूल्यवान हों।

(बी) मिशन और कार्य। सलाहकार परिषद पूरी तरह से सलाहकारी होगी। ये व्हाइट हाउस पर्यावरणीय न्याय अंतर-एजेंसी परिषद को सिफ़ारिशें देगी, जिसका गठन इस आदेश के खंड 220 के तहत किया गया है। इसे ये सिफ़ारिशें देनी होंगी कि कैसे मौजूदा और पहले के पर्यावरण मामलों में हुए अन्याय पर ध्यान देने की सरकार की कोशिशों को बढ़ाया जाए। इनमें कार्यकारी आदेश 12898 में सुधार करने की सिफ़ारिशें भी शामिल हैं।

(सी) प्रशासन. पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी सलाहकार परिषद के लिए क़ानून के तहत तय मानदंडों और मौजूदा फ़ंडिंग के अनुरूप  प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। सलाहकार परिषद के सदस्य या तो बिना आर्थिक मदद के या ख़र्चों की भरपाई के बिना काम करेंगे।

(डी) संघीय सलाहकार समिति अधिनियम। संघीय सलाहकार समिति अधिनियम, संशोधित (5 यूएससी ऐप.) सलाहकार परिषद के लिए लागू हो सकता है, अधिनियम की धारा 6 को छोड़कर इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के किसी भी कार्य को सामान्य सेवा के प्रशासक के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी के प्रशासक की ओर से किया जाएगा।

खंड 222 एजेंसी की ज़िम्मेदारियां। खंड 219 में निर्धारित नीति के आगे:

(ए) पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष, इस आदेश की तारीख़ के छह महीने के भीतर, एक भू-स्थानिक जलवायु और आर्थिक न्याय स्क्रीनिंग टूल बनाएंगे और वंचित समुदायों पर प्रकाश डालने वाले इंटरएक्टिव मानचित्र को सालाना प्रकाशित करेंगे।

(बी) पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी का प्रशासक मौजूदा फ़ंडिग और लागू क़ानूनों के अनुरूप:

(i) एनफ़ोर्समेंट और कंप्लायंस एश्योरेंस कार्यालय के माध्यम से वंचित समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव वाले पर्यावरण उल्लंघन के मामलों में मज़बूती से लागू करेगा; और
(ii) मौजूदा पर्यावरणीय प्रदूषण, जिनमें उत्सर्जन, तय मानदंडों वाले प्रदूषक और ज़हरीले पदार्थ से प्रभावित समुदायों और स्थानों के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराने और निगरानी के लिए एक सामुदायिक अधिसूचना कार्यक्रम बनाएगा।

(सी) अटॉर्नी जनरल मौजूदा फ़ंडिंग के अंतर्गत और लागू क़ानूनों के अनुरूप:

(i) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रभाग का नाम बदल कर पर्यावरणीय न्याय और प्राकृतिक संसाधन प्रभाग करने पर विचार करेंगे;
(ii) एनफ़ोर्समेंट और कंप्लायंस एश्योरेंस कार्यालय के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी के साथ समन्वय के लिए प्रभाग को निर्देश देंगे। साथ ही अन्य उपयुक्त क्लाइंट एजेंसियों के साथ भी समन्वय करेंगे ताकि एक व्यापक पर्यावरण न्याय लागू करने की रणनीति विकसित की जा सके, जो व्यवस्थागत पर्यावरण उल्लंघन और प्रदूषण के अलावा प्राकृतिक संसाधनों पर चोट के मामलों में समय पर उपाय उपलब्ध कराने की मांग करेंगे; और
(iii) न्याय मंत्रालय में पर्यावरणीय न्याय पर व्यापक ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे, जिनमें मंत्रालय के अंतर्गत पर्यावरणीय न्याय पर एक कार्यालय खोलने पर भी विचार करना शामिल होगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर न्याय मंत्रालय के घटकों और अमेरिका के अटॉर्नी ऑफ़िस के बीच पर्यावरणीय न्याय की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा सके।

(डी) स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री मौजूदा फ़ंडिंग के अंतर्गत और लागू क़ानूनों के अनुरूप:

(i) जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समानता के एक कार्यालय की स्थापना करेंगे ताकि अमेरिकी लोगों के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर ध्यान दिलाया जा सके; और
(ii) बच्चों, बुज़ुर्गों, विकलांग लोगों और कमज़ोर लोगों पर जलवायु परिवर्तन के ख़तरे को कम करने के लिए एक अंतर-एजेंसी कार्यकारी समूह की स्थापना करेंगे। साथ ही एक द्विवार्षिक हेल्थकेयर सिस्टम एडवाइज़री काउंसिल का भी गठन करेंगे। ये दोनों नियमित रूप से अपनी प्रगति और निष्कर्षों की रिपोर्ट कार्य बल को देंगे।

(ई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक, राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार की सलाह से मौजूदा उपयोग के अंतर्गत इस आदेश की तारीख़ के 100 दिनों के अंदर जलवायु से संबंधित रणनीतियों और तकनीकों की पहचान करने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, जिसके कारण अधिकांश हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और जिसे जितना संभव हो, सार्वजनिक किया जाएगा और कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

खंड 223. जस्टिस40 पहल।

(ए) इस आदेश की तारीख़ के 120 दिनों के अंदर पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष, प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक, और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार, सलाहकार परिषद के परामर्श से संयुक्त रूप से सिफारिशें प्रकाशित करेंगे कि कैसे संघीय निवेश एक ऐसे लक्ष्य की ओर किया जा सकता है, जिसमें समग्र लाभ का 40 प्रतिशत हिस्सा वंचित समुदायों तक पहुंचे। ये सिफ़ारिशें स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ मार्ग, किफ़ायती और टिकाऊ आवास, प्रशिक्षण और कार्यबल विकास, विरासत में मिले प्रदूषण का निवारण और कमी, और महत्वपूर्ण स्वच्छ जल संरचना का विकास के क्षेत्र में निवेश पर ध्यान केंद्रित करेंगी। सिफारिशें उन मौजूदा अधिकारियों के बारे में भी ज़िक्र कर सकती हैं, जिन्हें एजेंसियां 40 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने अधिकार में रख सकती हैं। साथ ही 40 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी क़ानून में सिफ़ारिशें कर सकती हैं।

(बी) सिफ़ारिशों को तैयार करने के लिए पर्यावरण गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष, प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक और राष्ट्रीय जलवायु सलाहकार प्रभावित वंचित समुदायों के साथ सलाह-मशविरा करेंगे।

(सी) इस खंड के उपखंड (ए) में जिन सिफ़ारिशों की चर्चा है, उसके आऩे के 60 दिनों के अंदर एजेंसियों के प्रमुख सिफ़ारिशों के आधार पर लागू होने वाले कार्यक्रम निवेश फंडों की पहचान करेंगे और संबंधित कार्यक्रम के कर्मचारियों के लिए उचित और क़ानून के मुताबिक़ अंतरिम निवेश मार्गदर्शन पर विचार करेंगे।

(डी) फरवरी 2022 तक प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक, पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष, अमेरिका डिजिटल सर्विस के प्रशासक और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों के साथ समन्वय से लागू कानून के अनुरूप एक सार्वजनिक वेबसाइट पर वार्षिक पर्यावरणीय न्याय स्कोरकार्ड प्रकाशित करेंगे, जिसमें एजेंसी के पर्यावरणीय न्याय की दिशा में उठाए गए क़दमों के प्रदर्शन के विवरण होंगे।

भाग IIIसामान्य प्रावधान।

खंड 201. सामान्य प्रावधान।

(ए) इस उद्घोषणा में शामिल कोई भी बात निम्नलिखित को न तो बाधित करेगी और न ही अन्यथा प्रभावित करेगी:

(i) किसी कार्यकारी विभाग या एजेंसी, या उसके प्रमुख को क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार; या
(ii) बजटीय, प्रशासनिक या विधायी प्रस्तावों से संबंधित प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक के कार्य।

(बी) इस उद्घोषणा का कार्यान्वयन उचित क़ानून के अनुरूप और धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

(सी) इस उद्घोषणा का कोई अधिकार या लाभ, स्वतंत्र या प्रक्रियात्मक, देने का इरादा नहीं है, ना ही दिया जाता है, जिसे कि कोई पक्ष अमेरिका, इसके विभागों, एजेंसियों या संस्थाओं, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों के खिलाफ़ क़ानूनी रूप से या निदानात्मक उपायों के रूप में लागू करा सके।

जोसेफ़ आर. बाइडेन जूनियर
व्हाइट हाउस
जनवरी 27, 2021


मूल स्रोत: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/

अस्वीकरण: यह अनुवाद शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेज़ी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।


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